आगरा में चैन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, जीआरपी ने पकड़ा वजह जानकर आप भी हो जायेंगे हैरान

नई दिल्‍ली। ट्रेनों को समय पर चलाने और समय की प्रतिबद्धता को लेकर के लिए रेलवे प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही, ट्रेनों को बिना वजह रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई भी जाती है। ऐसे ही एक मामले में ट्रेन मथुरा जंक्‍शन पर रुकी। यहां पर यात्री उतरे और चढ़े। जैसे ट्रेन यहां से रवाना हुईं ट्रेन प्‍लेटफार्म पार ही कर पायी थी, ट्रेन पुलिंग हो गयी। इनमें से एक यात्री नीचे उतरा। आरपीएफ और जीआरपी ने उस यात्री को पकड़ लिया और पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ में जो वजह बताई वजह सुनकर सभी यात्री हैरान हो गए। चेन पुलिंग करने वाले यात्री के बार बार माफी मांगने के बावजूद भी जीआरपी और आरपीएफ ने एक न सुनी। उस आरोपी पर कार्रवाई की गयी।

उत्‍तर मध्‍य रेलवे के आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर 372 लोंगो पर कार्रवाई की गयी और उन लोगों से 15540 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। इनमें आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 135, आगरा किला स्टेशन पर 18, मथुरा जंक्शन पर 121, अछनेरा स्टेशन पर 29 व धौलपुर स्टेशन पर 27 लोंगो पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।

बिहारी जी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु को आया बुरा सपना तो कर दी चैन पुलिंग-

इनमें मथुरा जंक्‍शन पर ट्रेन चलते ही एक यात्री ने ट्रेन खींचकर रोक दी। मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने उसे पकड़ लिया और वजह पूछी तो उसने बताया कि बिहारी जी के दर्शनकर लौट रहा हूँ।ट्रेन में बैठते ही झपकी लगी तो उसने एक बुरा सपना देखा है, इस वजह से ट्रेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता तो ट्रेन चल चुकी थी। इस वजह से उसने चेन खींची। उसकी बात सुनकर आसपास के यात्री भी थोड़ा हैरान हो रहे थे। जीआरपी और आरपीएफ ने उस यात्री से कहा कि चेन खींचने की यह उचित वजह नहीं है, इस लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर वो बार-बार माफी मंगता रहा लेकिन उस पर कार्रवाई हुई।

रेलवे प्रशासन ने की अपील-

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचे।इससे यात्रियों को असुविधा होती है। ट्रेन समय से नहीं चल पाती हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि इस तरह चेन पुलिंग से स्‍टूडेंट्स के एग्जाम तक छूट जाते हैं, कई बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पता है। रेलवे एक्ट में बिना वजह से चेन पुलिंग के मामले में 6 महीने से 1 साल की सजा एवं 1000 रुपये जुर्माने है।

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