नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग पर सरकार ने कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए हैं इन प्रतीकों का दुरूपयोग करने पर आपको दंड भुगतना पड़ सकता है सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार नाम और प्रतीक (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 में महत्वपूर्ण संशोधनों पर अहम विचार कर रही है जिससे नियम और कानून को मजबूत बनाया जा सके। और उल्लंघन की रोकथाम की जा सके।
नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ होगी जेल की सजा-
सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रस्तावित बदलावों में जुर्माने में वृद्धि और कारावास की सजा को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में कानून के तहत, उल्लंघनकर्ताओं को प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए 5 सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार की अनुमति के बिना व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक, ट्रेडमार्क, डिजाइन में राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
उपभोक्ता मामले का मंत्रालय संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ानेबपार विशेष जोर दे रहा है रहा है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने पहली बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।
5 लाख जुर्माना के साथ 6 महीने की जेल– क़ानून के नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। कुछ मंत्रालयों ने कम दंड और जेल की सजा को खत्म करने की वकालत भी की है। इस बारे में अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल को करना है। जिस पर अभी मंथन चल रहा है।