नवदीप चतुर्वेदी: कानपुर में अब होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन, जिम, शैक्षिक संस्थानों, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों को वाटर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। मंगलवार को आयोजित नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं संभरण नियमावली-2022 को नगर निगम ने लागू किया है।
वाटर सर्टिफिकेट कैसे लें?
- सर्टिफिकेट लेने के लिए जल परीक्षण रिपोर्ट के नाम से 100 रुपए का आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- पानी का सैंपल या तो नगर निगम में जमा कर सकते हैं या सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए 500 रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी।
- जल परीक्षण के लिए कुल 4500 रुपए शुल्क अदा करना होगा।
यह सर्टिफिकेट उन संस्थानों और फैक्ट्रियों के लिए अनिवार्य है, जहां 20 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शुद्ध पेयजल का संरक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।