सलोनी तिवारी: दिल्ली: केन्द्र सरकार ने डिजिटल दुनिया को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत आईटी नियम, 2021 में संशोधन किया है। इन संशोधनों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं, जोखिमों और लत जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने की पहल की गई है।
आईटी नियम, 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं को गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, संग्रह या प्रकाशित करने से रोकने की सख्त बाध्यता दी गई है। इसमें धनशोधन, जुए और बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल है।
इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (ब्लॉकिंग) नियम, 2009 के तहत भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में अवरोधन (ब्लॉकिंग) आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने वर्ष 2022-24 के बीच 1,298 ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ और गेमिंग वेबसाइटों/ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी आत्महत्याओं का कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।
यह जानकारी केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी।