सलोनी तिवारी : कानपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद कानपुर नगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए शुभ विवाह तिथि निर्धारित की गयी है। इच्छुक पात्र आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल/वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर विवाह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ /विशेषताएं:
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण / नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमन्द हैं, इसका लाभ ले सकेंगे।
- गरीब परिवार के युगलों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा- कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
- योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू 35,000/- उसके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं ।
- योजनान्तर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता शर्तें:
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा –
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू 2,00,000/- तक हो।
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।