सलोनी तिवारी: कानपुर : 26 जनवरी से शहर में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत, पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन मिलेगा, जब दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला यात्री दोनों हेलमेट पहने होंगे। इस फैसले को लेकर पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग और बैनर लगने शुरू हो गए हैं।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है। हर साल सड़क हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से अधिकतर सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इन हादसों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, जिन्होंने बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहना होता।
पिछले हफ्ते डीएम ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर यह नियम लागू करने की घोषणा की। साथ ही निर्देश दिया कि सभी पंपों पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” के होर्डिंग और बैनर लगाए जाएं, ताकि लोग इस नियम के बारे में जागरूक हो सकें।
यह नियम लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालने और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस नियम का पालन करें।